(जनशक्ति खबर) सभी पुलिस ऑफसरो को 15 फरवरी तक करे ये काम नहीं तो अगले महीना वेतन पर लगेगा ग्रहण।
उपेन्द्र सिंह का रिपोर्ट (पटना) राज्य के सभी पुलिस पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को 15 फरवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सौंपना है।गृह विभाग ने बिहार के डीजीपी सहित पुलिस ऑफसरो को अधिसूचना जारी कर कहा है।विभागीय आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कि सभी इकाइयों में
कार्यरत समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारी-कर्मियों को 15 फरवरी 2025 तक चल-अचल संपत्ति की विवरणी सौंपनी है।वैसे नहीं करनेवाले को फरवरी माह की वेतन रुक जाएगी।क्योंकि 31 मार्च तक इस वेबसाइट को सार्वजनिक की जाएगी।विभागीय आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कि सभी इकाइयों में कार्यरत समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारी-कर्मियों को 15 फरवरी 2025 तक चल-अचल संपत्ति की विवरण सौंपनी है।इस सूची के आधार पर चल-अचल संपत्ति की विवरणी भी 15 फरवरी तक प्राप्त कर ली जाएगी। इस विवरणी को अपने-अपने कार्यालय में पीडीएफ स्कैन कर 28 फरवरी तक गृह विभाग के आइटी कोषांग को उपलब्ध कराना होगा। विवरणी देने पर ही पदाधिकारी-कर्मी को फरवरी माह के वेतन निकासी की अनुमति दी जाएगी।
कार्यरत समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारी-कर्मियों को 15 फरवरी 2025 तक चल-अचल संपत्ति की विवरणी सौंपनी है।वैसे नहीं करनेवाले को फरवरी माह की वेतन रुक जाएगी।क्योंकि 31 मार्च तक इस वेबसाइट को सार्वजनिक की जाएगी।विभागीय आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कि सभी इकाइयों में कार्यरत समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारी-कर्मियों को 15 फरवरी 2025 तक चल-अचल संपत्ति की विवरण सौंपनी है।इस सूची के आधार पर चल-अचल संपत्ति की विवरणी भी 15 फरवरी तक प्राप्त कर ली जाएगी। इस विवरणी को अपने-अपने कार्यालय में पीडीएफ स्कैन कर 28 फरवरी तक गृह विभाग के आइटी कोषांग को उपलब्ध कराना होगा। विवरणी देने पर ही पदाधिकारी-कर्मी को फरवरी माह के वेतन निकासी की अनुमति दी जाएगी।
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