(जनशक्ति खबर) लिंग परीक्षण पर मुख्य सचिव का निर्देश: अल्ट्रासाउंड संचालकों पर सीजेएम कोर्ट में केस करें।

 


(पटना) बिहार के मुख्य सचिव पूरा एक्शन में दिखे।मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारी व सिविल सर्जनों को अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण करने वाले संचालकों पर सीधे सीजेएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) के यहां मुकदमा करने का निर्देश दिया है.शुक्रवार को पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सात दिनों के अंदर राज्य में चल रहे सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को पीसी एवं पीएनडीटी पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा है.


दरअसल नियम के विपरित एक डाॅक्टर दो से अधिक अलग-अलग जिलों में अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन कर रहे हैं. पोर्टल पर अपलोड होने से इस पर लगाम लगाई जा सकेगी. बैठक में महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी, स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह व विभाग की संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे भी मौजूद थीं।


नए क्लीनिक के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करे।


बैठक में मुख्य सचिव ने नए अल्ट्रासाउंड क्लीनिक खोलने वाले आवेदन पर तुंरत कार्रवाई को कहा ताकि लोगों को अपनी बीमारियों की जांच कराने में दिक्कत नहीं हो.

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