(जनशक्ति खबर) शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का फरमान।आधार कार्ड के अभाव में किसी बच्चे को एडमिशन में वंचित न रखा जाए।


 शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि आधार के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश एवं अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।लोकसभा में शशि थरूर और सैयद इम्तियाज जलील के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यह बात कही। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक राज्य ने सरकारी विद्यालयों में दाखिले के उद्देश्य से बच्चों का आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है जो उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है।


प्रधान ने कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 5 सितंबर 2018 को जारी परिपत्र के अनुसार, आधार के अभाव में बच्चों को उनके उचित लाभों या अधिकारों से वंचित/अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है।


शिक्षा मंत्री ने कहा, '' आधार के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश एवं अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। '' प्रधान ने कहा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 29 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना में कहा कि यदि कोई बच्चा प्रमाणीकरण कराने या अधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है तो किसी भी पात्र बच्चे को केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि इसमें यह भी कहा गया है कि जिस बच्चे को कोई आधार संख्या जारी नहीं की गयी है, उसे नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को प्रमाणित करके लाभ प्रदान किया जायेगा।

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