(जनशक्ति खबर) 8 अगस्त से दस तक शस्त्रों का होगा भौतिक सत्यापन।

 (बक्सर)


जिला दंडाधिकारी बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार पुलिस अधीक्षक, बक्सर का पत्रांक-4313/गो0शा0, दिनांक-13.07.23 द्वारा सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से बक्सर जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का भौतिक रूप से सत्यापन हेतु दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति करने के अनुरोध के आलोक में शस्त्र नियमावली 2016 के नियम 112(1)(ख) एवं 112(2) के तहत बक्सर जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों एवं कारतूसों के भौतिक सत्यापन हेतु थानावार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए दिनांक-08.08.23, 09.08.23 एवं 10.08.23 को तिथि निर्धारित की जाती है। जिसका विवरणी निन्मवत है:- बक्सर मुफस्सिल के लिए अंचलाधिकारी चौसा, बक्सर औद्योगिक के लिए अंचलाधिकारी बक्सर, बक्सर नगर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी बक्सर, धनसोई के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा, राजपुर के लिए अंचलाधिकारी राजपुर, इटाढ़ी के लिए अंचलाधिकारी इटाढ़ी, ब्रह्मपुर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर, बगेन गोला के लिए अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर, सिमरी के लिए अंचलाधिकारी सिमरी, डुमरांव के लिए अंचलाधिकारी डुमरांव, कृष्णाब्रह्म के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी चक्की, कोरानसराय के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी चौगाई, नावानगर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी नावानगर, सिकरौल के लिए अंचलाधिकारी नावानगर, मुरार के लिए अंचलाधिकारी चौगाई एवं नैनीजोर के लिए अंचलाधिकारी चक्की के द्वारा शस्त्र सत्यापन के लिए दिनांक 08.08.2023, 09.08.2023 एवं 10.08.2023 की तिथि निर्धारित की गई है।

सभी प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वा0 11ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0 आर0 नं0 अंकित करेंगें तथा दो दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही दैनिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिदिन अपराह्न 05 बजे तक विहित प्रपत्र में जिला शस्त्र शाखा को उपलब्ध करायेगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष शस्त्र सत्यापन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के उपस्थित होने पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के अनुज्ञप्तिधारियों की शारीरिक स्थिति का अवलोकन भी कर लेगे की वे शस्त्र संचालन के योग्य है अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस जिला में संधारित शस्त्र पंजी में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर थानावार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाना को पूर्व से उपलब्ध करायी जा चुकी है। सूची में अंकित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति द्वारा यदि शस्त्र धारण किया जाता हो और उसकी प्रविष्टि संलग्न सूची में नही हो तो वैसे अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में भी संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा सत्यापन प्रतिवेदन में यह अंकित किया जायेगा कि संबंधित का नाम संलग्न सूची एवं थाना अभिलेख में नही है। साथ ही मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु शस्त्र शाखा में आवेदन जमा कर निर्धारित शुल्क का चालान जमा कर दिया गया है परन्तु पुलिस प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण अनुज्ञप्ति पर नवीकरण अंकित नहीं है, उनके शस्त्र का भी सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुज्ञप्तिधारी, धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगें। आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध आयुध अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत् अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। उक्त सूचना बक्सर जिला के वेबसाइट buxar.nic.in पर भी उपलब्ध है।

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