(जनशक्ति खबर) नीतीश सरकार ने बिहार में दूसरे प्रदेश के लोगों को दी शिक्षक बनने की छूट, बदली गई नियमावली।

 


:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।इस संशोधन के बाद अब बिहार के अलावा दूसरे प्रदेशों के प्रतियोगी भी बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे।


शिक्षक भर्ती में बिहार स्थायी निवास की अर्हता को खत्म कर दी गई है। वहीं विभिन्न विभागों में कई पदों पर बहाली को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही नारी शक्ति योजना के तहत पालनाघर निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति दी गई है। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने को लेकर केंद्र सरकार से करार करने का निर्णय लिया गया है।


पंचायतीराज विभाग में 675 लिपिक की बहाली पर मुहर लगी है। इसके साथ ही सूबे के आठ जिलो में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण से विद्यालय निर्माण हेतु 370 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग के तहत बांकीपुर और सुल्तान पैलेस में फाइव स्टार होटल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।वहीं पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पद, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।


बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।


मालूम हो कि बिहार में नीतीश सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आवेदन 15 जून 2023 से लिए जा रहे हैं और आवेदन की अंतम तारीख फिलहाल 12 जुलाई तक तय की गई है।

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