(जनशक्ति खबर) 60 लाख फॉलोअर्स हैं, मनीष कश्यप चुनाव लड़ा है, नेता है, पत्रकार नहीं है; सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील।


 सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर मनीष कश्यप के केस में तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोअर्स हैं, वो नेता है, वो चुनाव लड़ चुका है, वो कोई पत्रकार नहीं है।तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो बनाने और फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप पर बिहार और तमिलनाडु में कई मामले दर्ज हुए हैं। कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट से इन मामलों को एक साथ करके बिहार में केस ट्रांसफर करने की अपील की है।


कश्यप के वकील ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने पर सवाल उठाया तो कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके रासुका लगाने का आधार पूछा है। अगली तारीख 28 अप्रैल दी गई है जिस दिन आगे सुनवाई होगी। कश्यप की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूट्यूबर के खिलाफ तमिलनाडु में छह और बिहार में तीन प्राथमिकियां पहले ही दर्ज हैं।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए कहा, "उसके खिलाफ एनएसए? इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों?'' तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने यह दावा करने वाले फर्जी वीडियो बनाए कि बिहार के प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले किए जा रहे हैं।


सिब्बल ने कहा, ''उसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं। वह एक राजनेता है। उसने चुनाव लड़ा है। वह कोई पत्रकार नहीं है।'' सिब्बल ने सारे केस को बिहार ट्रांसफर करने का विरोध करते हुए कहा कि दक्षिणी राज्य में किए गए इंटरव्यू के आधार पर तमिलनाडु में प्राथमिकी दर्ज की गई है।


कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल से कहीं और ना भेजा जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।पीठ ने कहा, ''हम याचिकाकर्ता को मदुरै केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न करने का निर्देश देते हैं।'' मामले की आगे की सुनवाई 28 अप्रैल को की जाएगी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 11 अप्रैल को तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर कश्यप की याचिका पर जवाब देने को कहा था। लाख फॉलोअर्स हैं, मनीष कश्यप चुनाव लड़ा है, नेता है, पत्रकार नहीं है; सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील।सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर मनीष कश्यप के केस में तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोअर्स हैं, वो नेता है, वो चुनाव लड़ चुका है, वो कोई पत्रकार नहीं है।तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो बनाने और फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप पर बिहार और तमिलनाडु में कई मामले दर्ज हुए हैं। कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट से इन मामलों को एक साथ करके बिहार में केस ट्रांसफर करने की अपील की है।


कश्यप के वकील ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने पर सवाल उठाया तो कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके रासुका लगाने का आधार पूछा है। अगली तारीख 28 अप्रैल दी गई है जिस दिन आगे सुनवाई होगी। कश्यप की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूट्यूबर के खिलाफ तमिलनाडु में छह और बिहार में तीन प्राथमिकियां पहले ही दर्ज हैं।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए कहा, "उसके खिलाफ एनएसए? इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों?'' तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने यह दावा करने वाले फर्जी वीडियो बनाए कि बिहार के प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले किए जा रहे हैं।


सिब्बल ने कहा, ''उसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं। वह एक राजनेता है। उसने चुनाव लड़ा है। वह कोई पत्रकार नहीं है।'' सिब्बल ने सारे केस को बिहार ट्रांसफर करने का विरोध करते हुए कहा कि दक्षिणी राज्य में किए गए इंटरव्यू के आधार पर तमिलनाडु में प्राथमिकी दर्ज की गई है।


कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल से कहीं और ना भेजा जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।पीठ ने कहा, ''हम याचिकाकर्ता को मदुरै केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न करने का निर्देश देते हैं।'' मामले की आगे की सुनवाई 28 अप्रैल को की जाएगी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 11 अप्रैल को तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर कश्यप की याचिका पर जवाब देने को कहा था।

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