थाने में होगा शास्त्रों का भौतिक सत्यापन।जाने तारीख कब कहा होगा।


 जिला शस्त्र शाखा बक्सर द्वारा सूचित किया जाता है कि शस्त्र नियमावली 2016 के नियम 112(1)(ख) एवं 112(2) के तहत बक्सर जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों एवं कारतूसों का वर्ष 2022 हेतु भौतिक रूप से वार्षिक सत्यापन निम्नांकित तिथियों को निर्धारित किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों एवं कारतूसों के सत्यापनोपरांत सत्यापित शस्त्र अनुज्ञप्ति का नीवकरण वर्ष 2023 से 2027 तक किया जाएगा। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों जिनके द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के क्रम में शस्त्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों दिनांक 19.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्रों का सत्यापन करा चुके है। उनको पुनः सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः सभी प्रकार के आग्नेयशास्त्रों एवं कारतूसों के भौतिक सत्यापन हेतु थानावार निम्नवत तिथि निर्धारित करते हुए दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

बक्सर मुफस्सिल में अंचलाधिकारी चौसा, बक्सर औद्योगिक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बक्सर, बक्सर नगर में अंचलाधिकारी बक्सर, धनसोई थाना में अंचलाधिकारी राजपुर, राजपुर थाना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर, इटाढी थाना में अंचलाधिकारी इटाढी, ब्रहम्पुर थाना में अंचलाधिकारी ब्रहम्पुर, बगेन गोला थाना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ब्रहम्पुर, सिमरी थाना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सिमरी, डुमराँव थाना में अंचलाधिकारी डुमराँव, कृष्णब्रह्य थाना में अंचलाधिकारी चक्की, कोरानसराय थाना में अंचलाधिकारी केसठ, नावानगर थाना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नावानगर, सिकरौल थाना में अंचलाधिकारी नावानगर, मुरार थाना में अंचलाधिकारी चौगाई एवं नैनीजोर थाना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चक्की के द्वारा दिनांक 28.11.2022, 29.11.2022 एवं 30.11.2022 निर्धारित किया गया है।

प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 04:00 बजे तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0आर0 नम्बर अंकित करेंगे तथा दो दिनों के अंदर सत्यापन प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष शस्त्र सत्यापन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के उपस्थित होने पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के अनुज्ञप्तिधारियों की शारीरिक स्थिति का अवलोकन भी कर लेंगे कि वे शस्त्र संचालन के योग्य है अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला में संधारित शस्त्र पंजी में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर थानावार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाना को पूर्व से उपलब्ध करायी जा चुकी है। सूची में अंकित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति द्वारा यदि शस्त्र धारण किया जाता हो और उसकी प्रविष्टि संलग्न सूची में नहीं हो तो वैसे अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में भी संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा सत्यापन प्रतिवेदन में यह अंकित किया जायेगा कि संबंधित का नाम संलग्न सूची एवं थाना अभिलेख में नहीं है। साथ ही मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुज्ञप्तिधारी, धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी

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